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मिठाई के साथ डिब्बा तौलने पर देना पड़ेगा पांच हजार जुर्माना
टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं ग्राहक, गुप्त रहेगी पहचान
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने घटतौली पर सख्त रुख अपनाते हुए दुकानों पर मिठाई के साथ डिब्बे का वजन तौलने पर सख्त कार्रवाई का आदेश जारी किया है। अब दुकानदारों को मिठाई के साथ डिब्बे का वजन करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यदि कोई दुकानदार मिठाई को डिब्बे के साथ तौलता है, तो ग्राहक इसकी शिकायत कर सकते हैं और संबंधित के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
बाजार में सामानों की घटतौली को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। खासकर मिठाई की बिक्री के दौरान दुकानदार अक्सर डिब्बे का वजन मिठाई के साथ जोड़ देते हैं, जिससे ग्राहकों को कम मिठाई मिलती है। त्योहारों के दौरान मिठाई की मांग बढ़ने पर यह समस्या और गंभीर हो जाती है।

सरकार के निर्देश पर बाट-माप विभाग ने घटतौली पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। अगर कोई दुकानदार डिब्बे या कम वजन का सामान देता है, तो ग्राहक सीधे शिकायत कर सकते हैं। घरेलू गैस आपूर्ति से जुड़ी शिकायतें खाद्य एवं रसद विभाग के टोल फ्री नंबर 18001800150 पर की जा सकती हैं, जबकि घटतौली संबंधित शिकायतें उपभोक्ता संरक्षण बाट-माप विभाग के टोल फ्री नंबर 18001805512 पर दर्ज कराई जा सकती हैं।
सरकार का दावा है कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
