अपराध
दुष्कर्म के दोषि को 20 साल का कठोर कारावास

सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।मामला ओबरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 17 वर्षीय बेटी को छविंदर नामक युवक शादी का झांसा देकर भगा ले गया है। काफी खोजबीन के बाद भी बेटी का पता नहीं चल पाया था।
पीड़िता 29 मार्च 2022 को लापता हो गई थी, और एक सप्ताह बाद पुलिस ने उसे बरामद कर लिया, साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने पर्याप्त सबूतों के साथ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।