वाराणसी
वाराणसी : सकुशल मतदान कराने के लिए पुलिस कमिश्नरेट तैयार, 12,000 से अधिक जवान निभाएंगे लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी
मतदान के दौरान मोबाइल और संदिग्ध वस्तुएं पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी
सातवें चरण के मतदान ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की हुई ब्रीफिंग
वाराणसी। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के मतदान के लिए गुरुवार को वाराणसी के पुलिस लाइन में सामान्य प्रेक्षक अमित सिंह नेगी, पुलिस प्रेक्षक संजय कुमार सेन, लोक निर्वाचन अधिकारी एस. राजलिंगम और पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने चुनाव ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की ब्रीफिंग की।

इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों और अधिकारीगण को निर्देश देते हुए कहा कि, वाराणसी कमिश्नरेट में लोकसभा क्षेत्र-77 वाराणसी व 76-चन्दौली (आंशिक) में 1 जून को मतदान होगा। मतदान ड्यूटी में 12000 अर्द्धसैनिक बल व पुलिस के जवान की तैनाती की जाएगी। मतदान क्षेत्र 25 जोन और 188 सेक्टर में बाँटकर जोनल, सेक्टर, मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी तैनात किए जाएंगे। 1034 मतदान केन्द्रों के 2654 बूथों पर मतदान होगा। जिसमें 158 मतदान केन्द्र के 512 क्रिटिकल बूथों पर भी विशेष निगरानी रहेगी।
मतदान के दिन सार्वजनिक व निजी वाहन संचालन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। मतदाता अपने निजी वाहन से मतदान केन्द्र जा सकते है। 63 फ्लाइंग स्क्वाड, 63 स्टैटिक सर्विलांस टीम का गठन किया गया है जो लगातार निगरानी करते रहेंगे। सभी संवेदनशील केन्द्रों पर केन्द्रीय बल की तैनाती रहेगी। क्रिटिकल मतदान क्षेत्रों में अर्द्धसैनिक बल व पुलिस की 54 क्यूआरटी लगातार चक्रमण करती रहेगी।

इसके अलावा, 27 अन्तर्जनपदीय बैरियर व 43 बैरियर पर लगातार निगरानी और प्रभावी चेकिंग की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी पुलिस प्रशासन की सतर्क दृष्टि रहेगी। दण्ड प्रक्रिया के धारा 144 के प्रभावी होने के कारण मतदान केन्द्रों के बाहर 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। बूथ के अन्दर मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी वीआईपी व्यक्ति बूथ के अंदर अपने सुरक्षाकर्मी को नहीं ले जा सकेंगे।

इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी और कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने अन्य आवश्यक निर्देश दिए जिनमें प्रमुख हैं –
1. पुलिस बल को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में मतदान सम्पन्न कराये जाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया।
2. कोई भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी पोलिंग स्टेशन के अन्दर नहीं जायेगा जब तक शांति-व्यवस्था बनाये रखने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा न बुलाया जाये।
3. मतदान स्थल पर स्त्री-पुरुष मतदाताओं की अलग-अलग लाइने रहेगी। वृद्धजन, गर्भवती महिला व अशक्त मतदाता बीएलओं द्वारा जारी प्राथमिकता पास पर वरीयता पर मतदान करेंगे।
4. मतदान के दौरान किसी को भी बूथ के अन्दर शस्त्र व मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी।
5.मतदान के दौरान मतदेय स्थल (बूथ) पर मतदाता के अलावा किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

6.दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 प्रभावी रहेगी। मतदान कर चुके व्यक्तियों को भी केन्द्र के अन्दर व बाहर एकत्रित नहीं होने दिया जायेगा।
7. मतदाताओं की सुविधाओं के दृष्टिगत मतदान के दिन निजी व सार्वजनिक यातायात सामान्य दिनों की भाँति चलेगा।
8. चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन व शांति-व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
9. बूथ ड्यूटी में लगे पुलिस बल, पीठासीन अधिकारी/मतदान स्टाफ, मतदाताओं एवं मतदान एजेंण्टों के प्रति विनम्र, शिष्ट एवं सहयोगात्मक व्यवहार रखेंगें।
10. पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान हर कार्य अत्यधिक सतर्कता, शालीनता, निष्पक्षता एवं विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करेंगे।
ब्रीफिंग में संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर के एजिलरसन, अपर पुलिस आयुक्त एस चनप्पा, अर्द्धसैनिक बल, पीएसी के अधिकारी/कर्मचारी, बाह्य जनपद के पुलिस बल, होमगार्ड्स व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।
