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अपराध

एक करोड़ रुपये रंगदारी मांगने के आरोपित को मिली जमानत

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वाराणसी। एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) की अदालत ने फकीरपुर (चोलापुर) निवासी अशोक कुमार यादव को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव एवं मनीष राय ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मोहाव (चोलापुर) निवासी पारस यादव ने चोलापुर थाने में 9 अगस्त 2015 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके रिश्तेदारी में आने वाला फकीरपुर (चोलापुर) निवासी अशोक कुमार यादव वाराणसी में रहकर उसका कारोबार देखता था। साथ ही उसके बारे में सभी जानकारी भी रखता था।

कुछ दिन पहले वह मेरे यहां से चला गया और उसके बाद 19 जुलाई 2015 को अपने मोबाइल से मेरे मोबाइल पर फोन कर गालियां देते हुए एक करोड़ रुपये रंगदारी मांगने लगा। विरोध करने आरोपित ने पैसे न मिलने पर उसे जान से मारने एवं उसके लड़की-लड़के को उठा ले जाने की धमकी देने लगा। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। साथ ही आरोपित अशोक अपने कुछ साथियों के साथ उसके घर के आसपास भी रोज घूमने लगा था।

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