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वाराणसी

11.50 लाख से अधिक मानचित्र स्वीकृति शुल्क जिला पंचायत कोष में जमा

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     वाराणसी। अधिशासी अधिकारी, जिला पंचायत ने गांव में तनी इमारतें नक्शे की अनिवार्यता हवा में संबंधी शिकायत को संज्ञान लेते हुए बताया कि प्रभावी मानचित्र उपविधि में निहित व्यवस्थाओं के अनुरूप जनपद वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में (टाउन एरिया, विकास प्राधिकरण एवं औद्योगिक विकास क्षेत्र को छोड़कर) मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही अमल की जा रही है। 
  उन्होंने बताया कि भूमि की प्रकृति एवं समस्त रूप से दोष रहित भूमि की जानकारी हेतु भूमि परिवर्तन आदेश (धारा-80) संलग्न आवेदन ही स्वीकार किया जा रहा है। कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं दो मंजिल या ऊँचे आवासीय भवनों के ईतर अन्य समस्त प्रकार के निर्माणाधीन भवनों को चिन्हित कर नोटिस तामिल की जा चुकी है एवं वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष में अब तक रू0 11,52,529.00 ( ग्यारह लाख बावन हजार

पांच सौ उन्तीस मात्र) मानचित्र स्वीकृति शुल्क जिला पंचायत कोष में जमा किया जा चुका है।

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