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गाजीपुर

वीडीए की बड़ी कार्रवाई: एलेन समेत 8 कोचिंग संस्थान सील

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मानचित्र स्वीकृति और भवन मानकों के उल्लंघन पर चला विशेष अभियान

विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर वाराणसी विकास प्राधिकरण का सख्त रुख

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थानों और भवन मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई की। 23 जून 2026 को की गई इस कार्रवाई के दौरान कुल आठ कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया।

एलेन कोचिंग सेंटर बिना स्वीकृत मानचित्र के संचालित मिला

वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने जोन-1 के शिवपुर और सिकरौल क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एलेन कोचिंग सेंटर बिना मानचित्र स्वीकृति और भवन उपविधियों के विपरीत संचालित होता पाया गया। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए परिसर को सील कर दिया गया तथा संचालकों को आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

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सारनाथ क्षेत्र में भी हुई कार्रवाई

जोन-2 के अंतर्गत सारनाथ क्षेत्र के मौजा पहाड़िया में नंदलाल जायसवाल द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत कोचिंग संचालन पाए जाने पर भवन के तृतीय तल को सील कर दिया गया।

वहीं पंचकोशी रोड स्थित नई बस्ती में अमनदीप द्वारा बिना स्वीकृति बेसमेंट में लाइब्रेरी और भूतल पर कोचिंग सेंटर संचालित किए जाने पर पूरे परिसर को सील कर दिया गया।

बहुमंजिला भवन को किया गया सील

जोन-3 के चंद्रिका नगर, सिगरा स्थित एक बहुमंजिला भवन में मानचित्र और भवन मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए भवन को सील कर दिया गया।

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दुर्गाकुंड और संकट मोचन क्षेत्र में व्यापक अभियान

जोन-4 में वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान संकट मोचन मार्ग स्थित एलेन कोचिंग की एक शाखा तथा साकेत नगर स्थित दूसरी शाखा को सील कर दिया गया।

इसके अलावा ब्रह्मानंद कॉलोनी, दुर्गाकुंड स्थित एल-1 कोचिंग भवन को भी सील किया गया। वहीं दुर्गाकुंड स्थित आकाश इंस्टीट्यूट और महेंद्रा कोचिंग के विरुद्ध भी कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कराया गया।

नियमों के उल्लंघन पर जारी रहेगी कार्रवाई

वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, भवनों की संरचनात्मक मजबूती और नियोजित शहरी विकास प्राधिकरण की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना मानचित्र स्वीकृति अथवा भवन नियमों के विपरीत संचालित संस्थानों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

उन्होंने सभी कोचिंग संचालकों और भवन स्वामियों को चेतावनी देते हुए कहा कि भवन उपविधियों और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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