वाराणसी
नाविकों के लिए नए नियम लागू, लाइफ जैकेट और ओवरलोडिंग पर सख्ती
वाराणसी। गंगा में नाव संचालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। अगले सप्ताह से बिना पंजीकरण कोई भी नाव गंगा में नहीं चल सकेगी। इस संबंध में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए सभी नावों का एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है। नियमों का उल्लंघन होने पर संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
यातायात सभागार में नाविकों के साथ आयोजित बैठक में पुलिस आयुक्त ने घाटों पर बढ़ती अव्यवस्था, अवैध पार्किंग और अनधिकृत संचालन पर चिंता जताई। उन्होंने जल पुलिस को नियमित जांच अभियान चलाने के निर्देश देते हुए सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने पर जोर दिया।
बैठक में नाव संचालन के लिए सख्त दिशा-निर्देश भी तय किए गए। बिना लाइफ जैकेट नाव चलाने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है, जबकि ओवरलोडिंग पाए जाने पर कठोर कार्रवाई होगी। नाविकों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे यात्रियों और श्रद्धालुओं के साथ शालीन व्यवहार रखें और तय किराए से अधिक वसूली न करें।
इसके अलावा गहरे पानी में निर्धारित सुरक्षित मार्ग का पालन करना, जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध रखना और किसी आपात स्थिति में तुरंत जल पुलिस को सूचना देना अनिवार्य किया गया है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिना अनुमति प्रवेश करने पर भी कार्रवाई तय की गई है।
पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना पंजीकरण नाव चलाने, लाइफ जैकेट न पहनाने या ओवरलोडिंग जैसे मामलों में तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। किसी भी तरह की लापरवाही से दुर्घटना होने पर संबंधित नाविक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
बैठक के दौरान भदैनी निवासी आकाश साहनी, शिवाला निवासी छोटू साहनी और गणेश महल निवासी राकेश साहनी को सम्मानित किया गया। इन नाविकों ने गंगा में कूदकर डूबते लोगों की जान बचाकर साहस का परिचय दिया। इस मौके पर अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) शिवहरी मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
