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गोरखपुर

हत्याकांड में पति-पत्नी को उम्रकैद

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गोरखपुर। जनपद की पुलिस को वर्ष 2022 में दर्ज चर्चित हत्या प्रकरण में बड़ी न्यायिक सफलता मिली है। थाना पिपराइच पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 272/2022, धारा 302, 323, 324 भादवि से संबंधित मामले में मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो कोर्ट संख्या 04, गोरखपुर ने सुनवाई पूरी करते हुए दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त व्यास मुनि शर्मा पुत्र श्रीकांत शर्मा तथा अभियुक्ता पुष्पा देवी पत्नी व्यास मुनि शर्मा, निवासी पिपरा मुगलान, थाना पिपराइच, जनपद गोरखपुर को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 20,000-20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

यह महत्वपूर्ण फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के अंतर्गत प्रभावी पैरवी का परिणाम माना जा रहा है। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य संगीन अपराधों में शीघ्र व प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित कर अपराधियों को सजा दिलाना है। इसी क्रम में गोरखपुर पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना स्तर पर पैरोकार एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत अनुश्रवण और सशक्त पैरवी की गई।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों को मजबूती से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विवेचना की गुणवत्ता और न्यायालय में प्रभावी तर्कों के कारण अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध सिद्ध हो सका। इस प्रकरण में एजीडीसी संजीत कुमार शाही की भूमिका विशेष रूप से सराहनीय रही, जिनके विधिक प्रयासों से अभियोजन पक्ष का पक्ष मजबूत हुआ और न्यायालय ने कठोर दंड सुनाया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला न केवल पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज में यह स्पष्ट संदेश भी देता है कि हत्या जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को कानून से राहत नहीं मिलेगी। “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत जनपद में लंबित गंभीर मामलों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे त्वरित न्याय सुनिश्चित हो सके।

जनपद पुलिस ने विश्वास व्यक्त किया है कि आगे भी इसी प्रकार सशक्त विवेचना और प्रभावी पैरवी के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाई जाती रहेगी, ताकि कानून का राज कायम रहे और आमजन में सुरक्षा की भावना और अधिक मजबूत हो सके।

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