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गोरखपुर

न्यायालय के आदेश पर एससी/एसटी का मुकदमा दर्ज

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गोलाबाजार (गोरखपुर)। गोला थाना क्षेत्र के ग्राम जिगिनी बुजुर्ग में तोड़ फोड़, गाली गलौज व जाति सूचक शब्दों के साथ जान से मारने का मामला न्यायालय के आदेश पर गोला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

प्राप्त विवरण के अनुसार पीड़िता कुसुम देवी के अनुसार दिनांक 17 जून 2023 को सुबह 6 बजे गांव के ही राजेश व चक्रधारी पुत्रगण रघुवंश पांडेय, गोविंद पुत्र जग्गेश, अनिरुद्ध पुत्र मार्कण्डेय,अशोक पांडेय पुत्र हरखचंद तथा कुछ अज्ञात लोगों द्वारा पीड़िता के घर पहुंचकर जाति सूचक शब्दों के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे।

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मौके पर 112 नं पर कॉल करके पुलिस भी बुलाई गई लेकिन उक्त लोग पुलिस के सामने ही पीड़िता का नाद खूंटा तोड़ने लगे। पुलिस द्वारा आश्वासन के बावजूद कोई आवश्यक कार्यवाही न होने से उच्चाधिकारियों से भी शिकायत की गई परन्तु निराशा ही हाथ लगी। अंत में थक हार कर पीड़ित परिवार को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। पीड़िता का कहना है कि उसके पति द्वारा बेगारी न करने के कारण इस कृत्य को अंजाम दिया गया।

उक्त संबंध में थाना प्रभारी राहुल शुक्ला ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ भा०द ०सं० की धारा 147,504,506,427 व एससीएसटी अधिनियम की धारा 3(1)द, 3(1) घ व 3(2)(va) के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है।

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