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गोरखपुर

हत्या के आरोपी झीनक निषाद को आजीवन कारावास

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गोरखपुर। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत गोरखपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2019 में खोराबार थाना क्षेत्र में हुई एक हत्या की जघन्य घटना में शामिल आरोपी झीनक निषाद को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोर्ट संख्या-04, जनपद गोरखपुर द्वारा सुनाया गया।

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019 में खोराबार थाना क्षेत्र के निवासी झीनक निषाद पुत्र लक्ष्मण द्वारा अत्यंत निर्ममता के साथ हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना की गंभीरता और समाज में उसके प्रभाव को देखते हुए पुलिस ने शुरुआत से ही इस मामले को चुनौती के रूप में लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में विवेचक उप निरीक्षक राजकुमार सिंह ने मामले की विवेचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही थाना स्तर के पैरोकारों और मॉनिटरिंग सेल द्वारा निरंतर प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप अदालत में मजबूत साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए गए।

अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी श्री अतुल कुमार शुक्ला और एडीजीसी श्री धर्मेंद्र कुमार दूबे ने न्यायालय में इस मामले की प्रभावशाली पैरवी की। उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के कथनों और घटनाक्रम की तार्किक प्रस्तुति ने अदालत को यह निष्कर्ष तक पहुंचाया कि आरोपी झीनक निषाद ने हत्या का अपराध किया था। परिणामस्वरूप अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास सहित 50,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

“ऑपरेशन कनविक्शन” का उद्देश्य गंभीर अपराधों में संलिप्त अपराधियों को न्यायालय से कठोर सजा दिलाना है, ताकि अपराधियों में भय और समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास स्थापित हो। इस मामले में सजा सुनाया जाना गोरखपुर पुलिस की प्रतिबद्धता और प्रभावी कार्यशैली का प्रमाण है। इस सफलता ने जहां पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया, वहीं जनपद पुलिस की छवि को भी मजबूती प्रदान की है।

गोरखपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अपराधियों पर कानून का शिकंजा आगे भी इसी तरह कसा जाएगा और समाज में शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने की दिशा में अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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