Connect with us

वाराणसी

दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान में 07 मार्च बन्दी दिवस के रूप में मनाया जायेगा

Published

on

Loading...
Loading...

वाराणसी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26 सन् 1962) की धारा-3 की उप धारा-3 के अधीन समस्त दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों को मतदान के वास्तविक दिन के लिए, जहाँ विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 में मतदान निर्धारित है, उक्त अधिनियम की धारा-8 के उपबन्धों के प्रवर्तन से इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए, लोकहित में यह छूट प्रदान करते हैं कि यदि मतदान के दिन वास्तविक जनपद जिसमें कोई दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नही है, तो मतदान का वास्तविक दिनांक 07.03.2022 बन्दी दिवस के रूप में मनाया जायेगा।

Loading...

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa

You cannot copy content of this page