गाजीपुर
डॉक्टर और स्टाफ के लिए फॉर्मल ड्रेस अनिवार्य, जींस-टीशर्ट पर रोक

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जारी किए नए दिशा-निर्देश, बायोमेट्रिक हाजिरी होगी वेतन का आधार
गाजीपुर। स्वास्थ्य विभाग में अनुशासन और कार्य संस्कृति सुधारने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए गाजीपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील कुमार पांडेय ने सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं।
नए आदेश के तहत डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को अब प्रतिदिन सुबह 8 बजे तक निर्धारित फॉर्मल ड्रेस में ड्यूटी पर पहुंचना अनिवार्य होगा। पुरुष कर्मचारियों के लिए पैंट-शर्ट तथा महिलाओं के लिए सुसंगत फॉर्मल पोशाक निर्धारित की गई है। जींस और टी-शर्ट पहनकर आने पर अब पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

कार्यालय स्टाफ की ड्यूटी का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। सभी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य कर दिया गया है। संबंधित माह का वेतन इसी उपस्थिति के आधार पर जारी किया जाएगा।
इसके साथ ही, छुट्टी लेने की प्रक्रिया को भी डिजिटल कर दिया गया है। अब कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से छुट्टी का आवेदन करना होगा, साथ ही कार्यभार अपने समकक्ष को सौंपने की जिम्मेदारी निभानी होगी।
सीएमओ कार्यालय की ओर से साफ चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार, यह कदम लंबे समय से चली आ रही ढिलाई और अनुशासनहीनता पर लगाम कसने के लिए उठाया गया है।