भदोही
48 घंटे में बिग बाजार चोरीकांड का खुलासा, शातिर चोर गिरफ्तार
दोबारा चोरी करने पहुंचा था आरोपी, तमंचा-कारतूस और 920 रुपये के सिक्के बरामद
गोपीगंज (भदोही)। गोपीगंज कस्बे के बिग बाजार कपड़ा प्रतिष्ठान में हुई चोरी का पुलिस ने महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी रिंकू पुत्र श्यामधर मौर्या निवासी महथुआ, औराई को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से चोरी की रकम में बचे 920 रुपये के सिक्के, 315 बोर का अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। घटना में प्रयुक्त काले रंग की पैशन प्रो बाइक भी बरामद की गई, जिसके वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर उसे सीज कर दिया गया।
दोबारा वारदात से पहले दबोचा
पुलिस के अनुसार 5/6 अगस्त की रात हेलाल अहमद के एचबीआई बिग बाजार कपड़ा प्रतिष्ठान का शटर तोड़कर आरोपी अंदर घुसा था और काउंटर में रखे रुपये चोरी कर लिए थे। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सर्विलांस के जरिए जांच शुरू की।
8 अगस्त की रात जीटी रोड स्थित झिलिया पुल के नीचे संदिग्धों की चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि चोरी का आरोपी दोबारा गोपीगंज आने वाला है। सूचना पर पुलिस ने काली मंदिर, मिर्जापुर रोड के पास घेराबंदी कर बाइक सवार को पकड़ लिया। तलाशी में तमंचा, कारतूस और 920 रुपये के सिक्के बरामद हुए।
बदल लेता था हुलिया
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह बंद दुकानों की रेकी करता था और मौका मिलते ही चोरी करता था। पहचान से बचने के लिए अलग-अलग वेशभूषा और हुलिया अपनाता था। पुलिस के मुताबिक बिग बाजार से चोरी किए करीब 1200 रुपये में से कुछ खर्च हो गए थे, जबकि 920 रुपये के सिक्के उसके पास बचे थे।
पुलिस का कहना है कि आरोपी 8 अगस्त को फिर चोरी करने के इरादे से गोपीगंज आया था, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते वारदात से पहले ही पकड़ लिया गया। तकनीकी जांच में अन्य चोरी की घटनाओं में भी उसकी संभावित संलिप्तता के संकेत मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है।
बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस और 3/25 आयुध अधिनियम की बढ़ोतरी की गई है। बाइक को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया। कार्रवाई करने वाली टीम में उपनिरीक्षक शशांक बाजपेई, हेड कांस्टेबल मिथिलेश सिंह, कांस्टेबल सुनील वर्मा और रिजर्व कांस्टेबल शीलू गुप्ता शामिल रहे। आरोपी को आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय भेज दिया गया।
