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गोरखपुर

शमशुल उर्फ सोनू खान को दुराचारी घोषित, खोली गई ‘बी’ श्रेणी की हिस्ट्रीशीट

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रामगढ़ताल थाने के अपराधी के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई, सात मुकदमे दर्ज हैं

गैंगस्टर एक्ट समेत धोखाधड़ी और अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज हैं मामले

गोरखपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना रामगढ़ताल के अपराधी शमशुल उर्फ सोनू खान पुत्र स्वर्गीय बरकत उल्लाह खान, निवासी गेहुआ सागर, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर को दुराचारी घोषित किया गया है। पुलिस ने उसके आपराधिक इतिहास के आधार पर उसके खिलाफ **‘बी’ श्रेणी की हिस्ट्रीशीट खोली है।

पुलिस के अनुसार, शमशुल उर्फ सोनू खान के खिलाफ अलग-अलग थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए पुलिस ने यह कार्रवाई की है।

सात मुकदमों का आपराधिक इतिहास

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, शमशुल के खिलाफ वर्ष 2019 से 2026 तक कुल सात मुकदमे दर्ज हैं। इनमें मारपीट, धोखाधड़ी, धमकी, कूटरचना से संबंधित धाराओं के साथ-साथ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट का मामला भी शामिल है।

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उसके खिलाफ थाना तिवारीपुर में वर्ष 2019 में धारा 147, 323, 342 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके अलावा थाना कैंट में वर्ष 2024 में धारा 406, 420, 504, 506 भादवि का मुकदमा दर्ज है।

रामगढ़ताल थाने में कई मामले दर्ज

रामगढ़ताल थाने में उसके खिलाफ वर्ष 2025 और 2026 में कई मुकदमे दर्ज हुए। इनमें बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, कूटरचना एवं अन्य अपराधों से संबंधित मामले शामिल हैं। इसके अलावा वर्ष 2026 में उसके खिलाफ धारा 2(ख)(I)/3(I) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज है।

पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीट खोले जाने के बाद अब उसके आपराधिक गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी।

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