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वाराणसी

दालमंडी में नहीं टूटेंगे मकान, हाईकोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण पर लगायी रोक

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वाराणसी की दालमंडी सड़क के चौड़ीकरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय सुनाया है। हाईकोर्ट ने फिलहाल इलाके में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन से एक सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने शहनाज़ परवीन सहित कई अन्य स्थानीय निवासियों की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन बिना अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी किए ही मकानों को तोड़ने की धमकी दे रहा है।

जानकारी के अनुसार, वाराणसी जिला प्रशासन दालमंडी के 100 करोड़ रुपये से अधिक के सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत प्रभावित 189 मकानों की मुआवजा रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इस परियोजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलना अभी बाकी है। डीएम की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जानी है।

काशी विश्वनाथ मंदिर तक सुगम मार्ग बनाने के उद्देश्य से सरकार ने दालमंडी की संकरी सड़क को चौक से जोड़ते हुए 17 मीटर (56 फीट) चौड़ा करने का निर्णय लिया है। रिकॉर्ड के अनुसार, अधिकांश प्रभावित मकान आबादी भूमि पर स्थित हैं।

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दालमंडी क्षेत्र के कई मकान मालिक और दुकानदार इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने याचिका में तर्क दिया कि सड़क को 17 मीटर चौड़ा करने से पूरा बाजार समाप्त हो जाएगा, जिससे उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी।

हाईकोर्ट के आदेश से स्थानीय लोगों को फिलहाल राहत मिली है। अब इस मुद्दे पर राज्य सरकार का जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई स्पष्ट होगी।

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