Connect with us

मऊ

जनपद में नागरिक सुरक्षा संहिता लागू,असामाजिक गतिविधियों पर रोक

Published

on

Loading...
Loading...

मऊ। अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने जानकारी दी कि जनपद में आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की आशंका है। बसंत पंचमी, रविदास जयंती, शबे बरात, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, जमात उल विदा, रमजान के अंतिम शुक्रवार और ईद-उल-फितर के अवसर पर शरारती तत्वों की गतिविधियों से जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

इस स्थिति को देखते हुए जनपद मऊ में 01 फरवरी 2025 से असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए आवश्यक प्रतिबंध लगाए गए हैं। इनमें हथियार लेकर चलने, आपत्तिजनक नारे लगाने, भड़काऊ सामग्री पहनने और बिना अनुमति के पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध शामिल है।

Loading...

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस देना संभव नहीं है, इसलिए तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए ये नियम 01 फरवरी 2025 से 31 मार्च 2025 की रात 11:00 बजे तक प्रभावी रहेंगे।

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa

You cannot copy content of this page