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गोरखपुर

चोरी और छिनैती करने वाले गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई

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राजघाट पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा

गोरखपुर। संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत राजघाट थाना पुलिस ने चोरी एवं छिनैती की वारदातों में शामिल दो आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में की गई।

गैंग लीडर समेत दो आरोपी चिह्नित

पुलिस के अनुसार गैंग का सरगना आदित्य चौहान पुत्र मोहन चौहान, निवासी खरैया पोखरा अशोक नगर बसारतपुर, थाना शाहपुर, गोरखपुर है। उसके साथ गिरोह के सदस्य मुख्तार अली खान उर्फ नन्दू पुत्र दिलशेर अली खान, निवासी मोहम्मद नगर पादरी बाजार, थाना शाहपुर, गोरखपुर को भी नामजद किया गया है।

पुलिस का कहना है कि यह गिरोह चोरी और छिनैती जैसे संगठित अपराधों में संलिप्त रहा है तथा इनके कृत्यों से आमजन में भय और आतंक का माहौल बना हुआ था। अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और आरोपियों की गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद गैंग चार्ट तैयार किया गया।

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गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

राजघाट थाने में दोनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा संख्या 114/2026, धारा 2(ख)(i)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आरोपियों का आपराधिक इतिहास

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गैंग लीडर आदित्य चौहान के खिलाफ लूट के प्रयास, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, एससी-एसटी एक्ट समेत विभिन्न मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं मुख्तार अली खान उर्फ नन्दू के खिलाफ भी चोरी, आबकारी अधिनियम और अन्य आपराधिक मामलों में मुकदमे दर्ज हैं।

अपराधियों पर कड़ी नजर

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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संगठित अपराध में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि आमजन में सुरक्षा और कानून व्यवस्था का माहौल कायम रखा जा सके।

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