Connect with us

चन्दौली

गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त के घर चस्पा हुई धारा 82 सीआरपीसी की नोटिस

Published

on

Loading...
Loading...

फारूक शाह उर्फ फेंकू की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

कोर्ट के आदेश पर घर और सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की गई नोटिस

चंदौली। थाना अलीनगर में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके घर और गांव के सार्वजनिक स्थानों पर धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस चस्पा की है। अभियुक्त काफी समय से फरार चल रहा है और पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

पुलिस के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या 107/2024, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त फारूक शाह उर्फ फेंकू पुत्र स्वर्गीय मुनव्वर शाह, निवासी ग्राम अमर रोहनिया, थाना रोहनिया, जनपद वाराणसी के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई है।

कोर्ट में उपस्थित होने का दिया गया निर्देश

सोमवार को पुलिस टीम ने अभियुक्त के आवास तथा गांव के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर न्यायालय के आदेशानुसार धारा 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा की। नोटिस में अभियुक्त को निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

Advertisement

गिरफ्तारी के लिए लगातार चल रही थी तलाश

थाना अलीनगर पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट के इस मुकदमे में अभियुक्त की संलिप्तता पाए जाने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन वह फरार चल रहा था।

कुर्की की कार्रवाई की तैयारी

पुलिस ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में धारा 82 सीआरपीसी की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। यदि अभियुक्त निर्धारित समय में न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसके विरुद्ध आगे कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है।

पुलिस ने आमजन से अपील की है कि अभियुक्त के संबंध में कोई भी सूचना मिलने पर तत्काल थाना अलीनगर पुलिस को अवगत कराएं। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa

You cannot copy content of this page