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भदोही

खरीफ फसल में नुकसान पर मिलेगा बीमा क्लेम

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उप कृषि निदेशक ने जारी की एडवाइजरी, किसानों को शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1447 की सुविधा

भदोही। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भदोही जनपद में अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित खरीफ फसलों को प्राकृतिक आपदाओं और रोके न जा सकने वाले जोखिमों से होने वाली क्षति पर किसानों को बीमा कवर के रूप में क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। उप कृषि निदेशक डॉ. राम प्रवेश ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी कर फसल क्षति की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने के तरीकों की जानकारी दी है।

एडवाइजरी के अनुसार खरीफ सीजन में बाजरा और धान की फसल बीमित है। बाढ़ से धान की फसल को क्षति होने पर बीमा क्लेम देय होगा, जबकि केवल वर्षा के कारण जलभराव होने की स्थिति में धान की फसल के लिए बीमा क्लेम देय नहीं होगा।

किसान फसल क्षति की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1447 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सऐप नंबर 7065514447 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। किसान गूगल प्ले स्टोर से Crop Insurance ऐप डाउनलोड कर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही राजकीय कृषि बीज भंडार, कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी, उप कृषि निदेशक कार्यालय और जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

किन परिस्थितियों में मिलेगा लाभ

व्यापक आपदा की स्थिति में प्रतिकूल मौसम के कारण ग्राम पंचायत में 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में फसल की बुवाई न हो पाने या असफल बुवाई की स्थिति को बीमा सहायता के दायरे में रखा गया है। खड़ी फसल को सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, भूस्खलन, तूफान, चक्रवात, जलभराव, आकाशीय बिजली से लगी आग तथा अन्य रोके न जा सकने वाले जोखिमों, रोगों और कीटों से नुकसान होने पर भी निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सहायता मिल सकती है।

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फसल की बुवाई के एक माह बाद से कटाई के 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसम के कारण संभावित उपज में 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने की स्थिति में भी सहायता का प्रावधान बताया गया है।

स्थानीय आपदा में खड़ी फसल को ओलावृष्टि, जलभराव (धान को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटने या आकाशीय बिजली से लगी आग से नुकसान होने की स्थिति शामिल है। वहीं कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी फसल को 14 दिनों तक ओलावृष्टि, चक्रवाती बारिश या बेमौसम बारिश से नुकसान होने पर भी निर्धारित नियमों के तहत दावा किया जा सकता है।

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