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वाराणसी

एसडीएम ने अनुसूचित जाति की भूमि पर खरीद-बिक्री पर लगाई रोक

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रघुनाथपुर की आराजी संख्या 544 व 567 पर स्थगन आदेश, अवैध प्लॉटिंग पर सख्त कार्रवाई

पिंडरा (वाराणसी)। पिंडरा तहसील क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में स्थित अनुसूचित जाति की भूमि पर अवैध खरीद-बिक्री और प्लॉटिंग के मामले में उपजिलाधिकारी न्यायालय ने बड़ा कदम उठाते हुए संबंधित आराजी नंबरों पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है। आदेश के बाद क्षेत्र में प्लॉटिंग कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

बिना अनुमति हो रही थी भूमि की बिक्री

जानकारी के अनुसार रघुनाथपुर की आराजी संख्या 544 और 567 अनुसूचित जाति की भूमि है, जिस पर बिना आवश्यक अनुमति के प्लॉटिंग कर बिक्री की जा रही थी। इस पर पहले भी वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध प्लॉटिंग को हटाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भूमि की खरीद-बिक्री जारी रही।

शिकायत के बाद मामला पहुंचा न्यायालय

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स्थानीय ग्रामीणों सुभाषचंद्र और गोविंद ने उपजिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर कर मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। इसके बाद एसडीएम प्रतिभा मिश्रा ने दोनों पक्षों की सुनवाई और तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर भूमि की स्थिति की समीक्षा की।

स्थगन आदेश जारी, खरीद-बिक्री पर रोक

जांच में भूमि अनुसूचित जाति की पाए जाने पर एसडीएम न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी करते हुए उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार की खरीद-बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। आदेश के बाद अवैध प्लॉटिंग से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है।

प्रशासन की सख्ती से बढ़ी हलचल

प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध भूमि कारोबार पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की भूमि बिक्री या प्लॉटिंग पर आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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