Connect with us

वाराणसी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को दिया झटका, ज्ञानवापी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा

Published

on

Loading...
Loading...

वाराणसी। जिला न्यायालय के फैसले के बाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना अनवरत रूप से जारी रहेगा। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील पर कहा था कि, वह पहले हाईकोर्ट जाए। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूजा रुकवाने से इनकार कर दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को वाराणसी जिला जज के आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद समिति की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें ‘व्यास जी के तहखाने’ (मस्जिद का दक्षिणी तहखाना) के अंदर ‘पूजा’ की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका में कोई दम नहीं है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने स्पष्टात्मक रूप से किसी तथ्य को भी प्रस्तुत नहीं कर पाया।

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने पहले ही कहा था कि “सारे तथ्यों के स्पष्ट होने के बाद भी मुस्लिम पक्ष को स्वीकार कर लेना चाहिए की वहां पर मंदिर का ही अस्तित्व था, है और रहेगा। हमें हमारा मंदिर वापस कर दें और समाज में भाईचारे की एकता का मिसाल कायम करें”।

Advertisement

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa

You cannot copy content of this page