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वाराणसी

वाराणसी:नए साल की पार्टी पर पाबन्दी : रात 10 बजे के बाद जश्न मनाते मिले तो होगी कार्रवाई

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वाराणसी। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देख इस बार देर रात तक न्यू ईयर की पार्टी नहीं होगी। रात 10  बजे के बाद होटल, क्लब, रेस्टोरेंट में भी नए साल की पार्टी नहीं मनेगी। कमिश्नरेट पुलिस की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। सड़कों पर देर रात तक नए साल का जश्न मनाना भी युवाओं को भारी पड़ सकता है। पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। यही नहीं, रिहायशी  परिसर, अपार्टमेंट में भी रात दस बजे के बाद डीजे नहीं बजा सकेंगे। सख्ती से पालन कराने के लिए कमिश्नरेट के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।

नाईट कर्फ्यू लागू होने के बाद कमिश्नरेट और ग्रामीण इलाकों में भी रात 10 बजे के बाद लोगों के बेवजह  बाहर घूमने और दुकान खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस की ओर से इसका पालन कराया जा रहा है। देर रात तक बाहर बेवजह घूमते पकड़े जाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। बुधवार रात को भी पुलिस ने कार्रवाई की।

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अपर पुलिस आयुक्त अपराध व मुख्यालय सुभाष चंद्र दुबे ने बताया कि बाजार और होटल, रेस्टोरेंट रात दस बजे के बाद बंद करने का आदेश है। 31 दिसंबर की रात भी दस बजे तक होटल, रेस्टोरेंट खोलने की अनुमित होगी। काशीवासियों से अपील है कि घरों में परिवार के बीच नए साल का जश्न मनाएं। सड़क पर बेवजह न निकले, देर रात तक डीजे और म्यूजिक सिस्टम न बजाए। ताकि आसपास के बुजुर्ग, बच्चों और बेजुबानों को परेशानी न हो।

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