वाराणसी
वाराणसी: इंस्पेक्टर परमहंस गुप्ता को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक
वाराणसी के सारनाथ स्थित रुद्रा हाइट्स में जुआ पकड़ने के दौरान 41 लाख रुपये लूटने के आरोप में तत्कालीन इंस्पेक्टर परमहंस गुप्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने इंस्पेक्टर की अपील पर उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। परमहंस गुप्ता ने गिरफ्तारी पर रोक और केस को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की थी।

गुप्ता के खिलाफ लूट और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था जिसमें उनके सह आरोपी धर्मेंद्र चौबे को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस मामले में गुप्ता की गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से गुप्ता के खिलाफ नरमी दिखाई जा रही है।घटना के अनुसार, परमहंस गुप्ता और धर्मेंद्र चौबे ने 7 नवंबर को रुद्रा हाइट्स में जुआ के फड़ से लाखों रुपये लूटे थे।

CCTV में दिख रहा है कि गुप्ता लिफ्ट से उतरते हुए धर्मेंद्र के साथ दो बैग लेकर जा रहे हैं जिनमें रुपये थे। बाद में पुलिस कमिश्नर ने गुप्ता को लाइन हाजिर किया और फिर सस्पेंड कर दिया। दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और धर्मेंद्र चौबे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
गुप्ता का पुलिस विभाग में विवादों से पुराना नाता रहा है। वाराणसी में तैनाती के दौरान कई बार उनकी लापरवाही पर अफसरों ने कार्रवाई की थी लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सेटिंग से पदोन्नति हासिल की थी।
