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वाराणसी

वाराणसी प्रशासन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश

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18 दिसंबर तक हनुमान मंदिर मेले की अनुमति पर लें निर्णय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सिटकहवा दैत्रा बीर बाबा और हनुमान मंदिर का वार्षिक श्रृंगार और मेला पिछले 20 सालों से आयोजित किया जा रहा है और इसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं है। कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को आदेश दिया कि वे इसकी अनुमति दें और 18 दिसंबर तक इस पर निर्णय लें।

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न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए आदेश के आधार पर सभी पक्ष काम करेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी शराफ और विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने हनुमान जी और सिटकहवा दैत्रा बीर ब्रह्म बाबा की याचिका पर सुनाया।

याचिका श्री हनुमान जी और सिटकहवा दैत्रा बीर ब्रह्म बाबा मंदिर, गोपालपुर कोरौता वाराणसी की ओर से संजय यादव ने दायर की थी जिसमें उन्होंने वार्षिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई।

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