वाराणसी
असि और वरुणा नदियों के जीर्णोद्धार मामले में राज्य सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असि और वरुणा नदियों को अतिक्रमण मुक्त करने और उनके जीर्णोद्धार के लिए दायर याचिका पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए एक और अवसर दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने जयराम कुमार शरण की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
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राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत में यह दलील दी कि विभिन्न विभागों से वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त करने में समय लग रहा है जिसके कारण जवाब दाखिल करने में देरी हो रही है। इस पर न्यायालय ने राज्य सरकार की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 20 जनवरी निर्धारित कर दी।
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