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पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से लगा झटका
23753 टीचरों को अब 12% ब्याज के साथ लौटाना होगा अब तक मिला वेतन
पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जब हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग पैनल द्वारा आयोजित की गई स्कूल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कर दिया। इस घोटाले में लगभग 24,000 नौकरियां रद्द की गईं। इस भर्ती प्रक्रिया में 5 से 15 लाख रुपये की घूस लेने का आरोप है।
यह घोटाला 2014 में उजागर हुआ था जब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमिशन (SSC) ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया आयोजित की थी। इसके बाद 2016 में हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और अब फैसला आया है।हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां भ्रष्टाचार की जांच कर रही हैं। इसके अलावा, शिक्षक भर्ती में नियुक्त हुए उम्मीदवारों में से कई टीईटी परीक्षा में भी फेल थे, लेकिन फिर भी उन्हें नौकरी मिल गई थी।
घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी सहित कई तृणमूल पदाधिकारियों के साथ ही राज्य शिक्षा विभाग के कई अधिकारी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं।यह घोटाला उस समय खुला जब याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि मेरिट लिस्ट में उम्मीदवारों के नंबर में गड़बड़ी हुई और कुछ उम्मीदवारों को नौकरी दी गई जिन्होंने टीईटी परीक्षा भी पास नहीं की थी। इसके अलावा, घोटाले में ऐसे भी उम्मीदवारों को नौकरी मिल गई थी, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था।
कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियां कथित शिक्षक भर्ती में हुई अनियमितताओं की जांच कर रही हैं। जांच के दौरान प्रसन्ना रॉय का नाम सामने आया था, जिसके बाद पिछले साल दिसंबर में प्रवर्तन निदेशालय ने शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में कोलकाता में चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यापारियों सहित अन्य लोगों के घर और ऑफिस पर छापेमारी की थी।