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वाराणसी

प्राणघातक हमले के मामले में जिला पंचायत सदस्य समेत दो को मिली अग्रिम जमानत

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रिपोर्ट – प्रदीप कुमार

वाराणसी। पुरानी रंजिश को लेकर प्राणघातक हमला करने के मामले में जिला पंचायत सदस्य व उसके चचेरे भाई को राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने कोटवा, सारनाथ निवासी जिला पंचायत सदस्य रामधारी यादव व उसके चचेरे भाई बमबम यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व मो. आसिफ ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा अच्छेलाल यादव ने थाना चौबेपुर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 22 जून 2022 को समय लगभग 8.15 बजे वादी अपने बाइक से अपने घर जा रहा था। इस दौरान कमौली चौराहे से लगभग 100 मीटर पहले उसके आगे-आगे ग्राम कोटवा, सारनाथ के रहने वाले जिला पंचायत सदस्य रामधारी यादव और उनके चाचा का लड़का बमबम यादव अपने एक अज्ञात साथी के साथ अचानक अपनी गाड़ी से उतरे और अपने हाथ में लोहे की राड, हाकी व लाठी लेकर वादी के पास आकर बेतहाशा बुरी तरह से मारने- पीटने लगे। जिससे उसका सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर वहीं सड़क पर गिर गया। इसके बाद वे लोग उसे गालियां देते हुए जान से मारने को कहकर फिर मारने-पीटने लगे। जिससे उसके पैर, पीठ व चेहरे पर बायें तरफ गम्भीर चोट लग गयी। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद प्राणघातक हमला करने के मामले में बाद में धाराओं में बढ़ोत्तरी करने के बाद आरोपित जिला पंचायत सदस्य व उसके भाई के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।

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