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वाराणसी

बहू देगी ससुर को पांच हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण

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मिर्जामुराद। क्षेत्र के मेहदीगंज निवासी वृद्ध विनोद जोशी ने परिवारीजनों द्वारा भरण-पोषण नहीं किए जाने पर भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत राजातालाब तहसील स्थित न्यायालय में वाद दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए एसडीएम राजातालाब एवं भरण-पोषण अधिकारी शान्तनु सिनसिनवार की अदालत ने अंतरिम आदेश पारित किया।

बहू को भुगतान का निर्देश

अदालत ने प्रतिवादी बहू रोशनी को सास-ससुर के भरण-पोषण के लिए प्रतिमाह पांच हजार रुपये देने का निर्देश दिया है। निर्धारित धनराशि का नियमित भुगतान करने को कहा गया है।

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देरी पर होगी वसूली

आदेश का पालन नहीं करने या भुगतान में देरी होने पर बकाया राशि की राजस्व की भांति वसूली कर वादी को उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी। अदालत के आदेश से वृद्ध विनोद जोशी को भरण-पोषण के लिए आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता साफ हुआ है। न्यायालय ने आदेश के अनुपालन के लिए थाना प्रभारी को भी संज्ञान में लिया है।

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