बलिया
श्रावण मास में बेल्थरा रोड नगर क्षेत्र में मीट-मछली की बिक्री पर रोक
30 जुलाई से 28 अगस्त तक रहेगा प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
धार्मिक आस्था के सम्मान में लिया गया निर्णय
बेल्थरा रोड (बलिया)। पवित्र श्रावण मास के दौरान आदर्श नगर पंचायत बेल्थरा रोड क्षेत्र में मीट, मांस और मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नगर पंचायत प्रशासन के अनुसार यह प्रतिबंध 30 जुलाई से 28 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। निर्णय धार्मिक आस्था और जनभावनाओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
दुकानदारों से सहयोग की अपील
नगर पंचायत अध्यक्ष रेनू गुप्ता और अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार पांडेय ने संयुक्त रूप से बताया कि प्रतिबंध अवधि में नगर सीमा के भीतर किसी भी प्रकार की मीट या मछली की दुकान संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने सभी दुकानदारों और व्यापारियों से आदेश का पालन करने तथा धार्मिक माहौल बनाए रखने में सहयोग की अपील की।
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
नगर पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के दौरान यदि कोई व्यक्ति या दुकानदार नियमों का उल्लंघन करते हुए मीट या मछली की बिक्री करता पाया गया, तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
निगरानी के लिए विशेष टीम गठित
प्रतिबंध का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नगर पंचायत ने विशेष निगरानी टीम का गठन किया है। यह टीम पूरे नगर क्षेत्र में नियमित निरीक्षण कर नियमों के पालन पर नजर रखेगी।
