गोरखपुर
हत्या का प्रयास करने के आरोप मे चार अभियुक्त गिरफ्तार
गोरखपुर। जनपद में अपराध नियंत्रण और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक बड़हलगंज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना बड़हलगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 134/2026 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/190/352 भा0न्या0सं0 से संबंधित चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में धर्मवीर निषाद पुत्र रामहरख निषाद, रंजीत गौड़ पुत्र पौहारी गौड़, दीपेन्द्र निषाद पुत्र राजपति निषाद तथा नन्दकिशोर साहनी पुत्र मानिक चन्द साहनी निवासी कोइली खाल थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर शामिल हैं। पुलिस द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार 05 अप्रैल 2026 को वादी का भाई कम्पाइन मशीन लेकर गेहूं काटने गया था, जहां अभियुक्तों ने एकजुट होकर जान से मारने की नीयत से गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस घटना के आधार पर प्राप्त तहरीर के अनुसार थाना बड़हलगंज में मुकदमा दर्ज किया गया था।
गिरफ्तार अभियुक्त धर्मवीर निषाद पुत्र रामहरख निषाद निवासी कोइली खाल थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर के विरुद्ध मु0अ0सं0 134/2026 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/190/352 भा0न्या0सं0 तथा मु0अ0सं0 111/20 धारा 147/323/504/452/427/325 भादवि व 3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। दीपेन्द्र निषाद पुत्र राजपति निषाद निवासी कोइली खाल थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर के विरुद्ध भी मु0अ0सं0 134/2026 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/190/352 भा0न्या0सं0 तथा मु0अ0सं0 111/20 धारा 147/323/504/452/427/325 भादवि व 3(1) द, ध एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमे दर्ज हैं। रंजीत गौड़ पुत्र पौहारी गौड़ निवासी कोइली खाल थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर के विरुद्ध मु0अ0सं0 134/2026 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/190/352 भा0न्या0सं0 दर्ज है। नन्दकिशोर साहनी पुत्र मानिक चन्द साहनी निवासी कोइली खाल थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर के विरुद्ध भी मु0अ0सं0 134/2026 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/190/352 भा0न्या0सं0 पंजीकृत है।
इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में उ0नि0 संतोष कुमार राय, उ0नि0 राजीव तिवारी, का0 अरविन्द यादव, का0 पीयूष यादव तथा का0 अभिषेक शर्मा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर शामिल रहे।
इसी क्रम में 10 अप्रैल 2026 को जारी प्रेस नोट के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में जनपद के विभिन्न थानों के कुछ अपराधियों को दुराचारी घोषित करते हुए उनके आपराधिक इतिहास के आधार पर “बी” हिस्ट्रीशीट खोली गई है। थाना कैण्ट क्षेत्र के सूरज पुत्र स्व0 राजेश निवासी बिशुनपुरवा के विरुद्ध मु0अ0सं0 335/23, 515/23, 848/23 धारा 379, 411, 457, 380 भादवि तथा गुण्डा एक्ट की कार्रवाई दर्ज है।
थाना रामगढ़ताल क्षेत्र के विशाल पुत्र स्व0 खजांची निवासी महेवा बड़ा टोला के विरुद्ध वर्ष 2017 से 2024 तक विभिन्न मामलों में धारा 435, 504, 506, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट तथा अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इसी थाना क्षेत्र के प्रिंस साहनी पुत्र सुदर्शन निषाद निवासी गोपलापुर के विरुद्ध वर्ष 2024 में बीएनएस तथा आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं।
रामगढ़ताल क्षेत्र के क्रांती उर्फ इंद्रेश पुत्र हीरालाल निवासी खिरवनिया के खिलाफ वर्ष 2018 से 2026 तक विभिन्न गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें भादवि और बीएनएस की धाराएं शामिल हैं। वहीं गोविन्द निषाद पुत्र अयोध्या निषाद निवासी लहसड़ी खैरा टोला थाना रामगढ़ताल के विरुद्ध भी वर्ष 2022 से 2024 तक आईपीसी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट तथा बीएनएस की धाराओं में मुकदमे दर्ज पाए गए हैं।
पुलिस द्वारा इन सभी अपराधियों के आपराधिक इतिहास को देखते हुए उनके विरुद्ध “बी” हिस्ट्रीशीट खोलते हुए निगरानी की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
