Connect with us

वाराणसी

धोखाधड़ी कर 42 लाख रुपए हड़पने के मामले में महिला को मिली जमानत

Published

on

Loading...
Loading...

वाराणसी। धोखाधड़ी कर 42.01 लाख रुपए हड़पने के आरोप में जेल भेजी गई महिला को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) देवकांत शुक्ला की अदालत ने मुगलसराय (चंदौली) निवासी आरोपिता बैजन्ती देवी को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी पंकज, नरेश यादव और संदीप यादव ने पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार, डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि रामप्रकाश राय ने सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि कंपनी आवासीय भूखंडों की खरीद-बिक्री और निर्माण हेतु वित्तीय सुविधा प्रदान करती है। इस दौरान बैजन्ती देवी, उनके पुत्र बृजेश चौहान, पूनम यादव, अनिल यादव, सुनील यादव, ऊषा देवी, शमशेर अली, गुड़िया और रवि सिंह ने आपस में मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कंपनी से 42,01,204 का लोन प्राप्त कर हड़प लिया।

Loading...

अभियोजन ने बताया कि आरोपितों ने आराजी नंबर 45/1 और 29, मौजा चतुर्भुज नगर, परगना पवई, मुगलसराय की संपत्तियों पर फर्जी विलेख तैयार कर धोखाधड़ी की। इस कार्य में कंपनी के सेल्स विभाग के टीम लीडर की भी मिलीभगत पाई गई। जांच में साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले में बैजन्ती देवी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जहां से अब उन्हें अदालत ने जमानत प्रदान की है।

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa

You cannot copy content of this page