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वाराणसी

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति और ससुर दोषमुक्त

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वाराणसी। आत्महत्या के लिए उकसाने के गंभीर मामले में पति और ससुर को अदालत से बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अनिल कुमार शुक्ला की अदालत ने आरोपी पति राजकुमार मौर्या और ससुर रज्जन प्रसाद मौर्या को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। यह मामला सराय नंदन, खोजवा थाना भेलूपुर का है, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप लगाया गया था कि पड़ाव, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली निवासी वादी ज्योति कुमार मौर्या की बहन रजनी मौर्या की शादी करीब 15 वर्ष पूर्व राजकुमार से हुई थी।

वादी के अनुसार, शादी के बाद शुरू के एक वर्ष सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर पति राजकुमार शराब पीकर आए दिन मारपीट व गाली-गलौज करने लगा। आरोप यह भी था कि वह पत्नी से शराब के लिए पैसे मांगता था, और मना करने पर हिंसा करता था। ससुराल पक्ष द्वारा कोई सहयोग न मिलने के चलते उसकी बहन को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिससे तंग आकर 9 अक्टूबर 2021 को रजनी मौर्या ने जहरीला पदार्थ खा लिया। उन्हें साईनाथ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसी दिन शाम 6:30 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अंकित गुप्ता ने न्यायालय में ठोस तर्क प्रस्तुत किए। अदालत ने समग्र साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद पाया कि आरोपीगण के खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है, इसलिए उन्हें संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया।

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