वाराणसी
बर्तन चोरी और हमले के मामले में एक और आरोपी को मिली जमानत

वाराणसी। सिंधोरा बाजार स्थित एक बर्तन की दुकान से लाखों रुपये मूल्य के पीतल के बर्तन चोरी और पूछताछ के दौरान दुकान मालिक पर हमले के मामले में अदालत ने एक और आरोपी को राहत दी है। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने जलालपुर (जौनपुर) निवासी आरोपी राजकुमार अग्रहरि को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र भरने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में आरोपी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी पंकज, नरेश यादव और संदीप यादव ने पक्ष रखा।
मामले के अनुसार, सिंधोरा (वाराणसी) निवासी वादी रोहित बरनवाल ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी बर्तन की दुकान सिंधोरा बाजार में है, जहां रामकरन गुप्ता और समीर नामक युवक वर्षों से सेल्समैन के रूप में काम कर रहे थे। वादी ने बिक्री के लिए करीब साढ़े चार क्विंटल पीतल के बर्तन मंगवाए थे, लेकिन वह माल नहीं बिक सका।
वादी के अनुसार, 26 अप्रैल 2025 की सुबह करीब 7 बजे उसने स्टॉक की जांच की तो पाया कि लगभग दो क्विंटल बर्तन गायब हैं। जब इस बाबत दोनों कर्मचारियों से पूछताछ की गई, तो वे टालमटोल करने लगे। कड़ाई से पूछने पर उन्होंने दुकान मालिक पर हमला कर मौके से फरार हो गए।
वादी ने दोनों पर चोरी का संदेह जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी राजकुमार अग्रहरि का नाम प्रकाश में आने पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब अदालत ने उसे जमानत प्रदान की है।