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पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने की चेतावनी, उल्लंघन करने पर जेल के साथ जुर्माना

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नई दिल्ली। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आए नागरिकों को भारत छोड़ने की अंतिम चेतावनी दी है। यदि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समय सीमा के भीतर भारत नहीं छोड़ता, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे तीन साल तक की जेल या तीन लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों सजा भुगतनी पड़ सकती है। यह कदम जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों द्वारा 22 अप्रैल को की गई 26 लोगों की हत्या के बाद उठाया गया है, जिसमें अधिकतर मृतक पर्यटक थे।

सरकार ने 26 अप्रैल तक दक्षेस वीजा धारकों के लिए, और 29 अप्रैल तक मेडिकल वीजा धारकों के लिए भारत छोड़ने की अंतिम तिथि तय की थी। जिन वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा, उनमें आगमन पर वीजा, व्यापार, फिल्म, पत्रकारिता, पारगमन, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, आगंतुक, समूह पर्यटक, तीर्थयात्री और समूह तीर्थयात्री शामिल हैं।

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्य मुख्यमंत्रियों से संपर्क किया और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक भारत में न रहे। इसी संदर्भ में, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्य सचिवों से बैठक की और उन्हें आदेश दिया कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए गए हैं, वे तय समय सीमा तक भारत छोड़ दें।

यह निर्णय भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों को और बढ़ा सकता है, क्योंकि नई दिल्ली ने इस कदम के साथ कई अन्य कठोर कार्रवाई की भी घोषणा की है।

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