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वाराणसी

भदैनी हत्याकांड : मुख्य आरोपी की दूसरी कस्टडी रिमांड की अर्जी खारिज

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वाराणसी। भदैनी क्षेत्र में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की निर्मम हत्या के मुख्य आरोपी विशाल गुप्ता उर्फ विक्की की दूसरी पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। यह आदेश मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) मनीष कुमार की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया।

अदालत में अभियुक्त की ओर से पुलिस की अर्जी का कड़ा विरोध किया गया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जबकि पुलिस यह मामला आत्मसमर्पण का दिखा रही है। इसके अलावा अभियुक्त से पहला बयान 6 फरवरी 2025 को लिया गया, जिसे फर्जी ढंग से तैयार कर पुलिस केस डायरी में दर्ज कर चुकी है। उस बयान में झूठे तथ्यों को जबरन जोड़ा गया है।

बचाव पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने अभियुक्त का दूसरा बयान भी ‘मजीद बयान’ के रूप में दर्ज किया, जिसमें फिर से फर्जी तथ्य जोड़े गए हैं। वकील ने यह आशंका भी जताई कि पुलिस दूसरी बार कस्टडी में लेकर अभियुक्त की हत्या कर सकती है।

पुलिस की मंशा पर उठे सवाल
बचाव पक्ष का तर्क था कि पुलिस अब हत्या के कई महीनों बाद असलहा बरामदगी का नाटक कर रही है, जबकि अभियुक्त ने कभी भी किसी हथियार की बरामदगी से संबंधित कोई बयान नहीं दिया है। केस डायरी और पिछली कस्टडी रिमांड की अर्जी में भी स्पष्ट अंतर है, जिससे पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। अदालत ने इन तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए दूसरी बार कस्टडी रिमांड की अर्जी को खारिज कर दिया।

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