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गाजीपुर

हाईकोर्ट से मंसूर अंसारी को बड़ी राहत, ‘अफजाल कटरा’ की 23 दुकानें रिलीज करने का आदेश

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मोहम्मदाबाद (गाजीपुर) जयदेश। जनपद के मोहम्मदाबाद क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी कानूनी खबर सामने आई है, जिसे इलाके की सबसे महत्वपूर्ण खबर माना जा रहा है। प्रयागराज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मोहम्मदाबाद के चर्चित ‘अफजाल कटरा’ प्रकरण में मंसूर अंसारी को बड़ी राहत देते हुए जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई 23 दुकानों को रिलीज करने का आदेश दिया है।न्यायालय ने इस मामले में गाजीपुर द्वारा जिलाधिकारी की कार्रवाई को सही ठहराने वाले आदेश को भी निरस्त कर दिया। यह निर्णय न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की एकल पीठ ने सुनाया।

गौरतलब है कि मोहम्मदाबाद स्थित ‘अफजाल कटरा’ के नाम से मशहूर परिसर में बनी मंसूर अंसारी की 23 दुकानों को 19 नवंबर 2022 को जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया गया था। यह संपत्ति लगभग 38 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में निर्मित बताई गई थी।

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मामले की सुनवाई के दौरान याची की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि संबंधित संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत अर्जित नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने 17 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि उक्त 23 दुकानों को गैंगस्टर एक्ट से अर्जित संपत्ति नहीं माना जा सकता।

इसके साथ ही अदालत ने जिलाधिकारी गाजीपुर को आदेश दिया कि मोहम्मदाबाद स्थित ‘अफजाल कटरा’ की सभी दुकानों को रिलीज किया जाए।फैसले के बाद मंसूर अंसारी ने न्यायालय पर विश्वास जताते हुए कहा कि उन्हें देश की न्याय व्यवस्था और संविधान पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि यह फैसला सच्चाई और भारतीय संविधान की जीत है। मोहम्मदाबाद और पूरे गाजीपुर जनपद में इस फैसले को बड़ी खबर के रूप में देखा जा रहा है और यह मामला इलाके में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है।

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