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भदोही

भदोही में 31 नवंबर तक धारा-163 लागू, त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट

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गणेश चतुर्थी से दीपावली तक सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर डीएम ने जारी किया आदेश

भदोही, 09 सितंबर 2026। आगामी त्योहारों को देखते हुए जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट शैलेष कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी किया है। यह आदेश 09 सितंबर 2026 से 31 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा, यदि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए।

आदेश के अनुसार 14 से 25 सितंबर तक गणेश चतुर्थी, 02 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि, 20 अक्टूबर को दशहरा, 06 नवंबर को धनतेरस और 08 नवंबर को दीपावली समेत विभिन्न पर्व मनाए जाएंगे। इस दौरान असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों से शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है।

धारा-163 के तहत किसी भी व्यक्ति को ईंट-पत्थर, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, तलवार, भाला, भुजाली, लाठी-डंडा या पांच सेंटीमीटर से अधिक फल वाली छुरी अथवा किसी अन्य धारदार हथियार को लेकर चलने, उसका प्रदर्शन करने या एकत्र करने पर रोक रहेगी। ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तथा परंपरागत रूप से कृपाण व खुखरी रखने वाले सिख एवं गोरखा समुदाय के व्यक्तियों को इससे छूट दी गई है।

साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने वाले भाषण, उत्तेजक नारे और अफवाह फैलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना पूर्व अनुमति जुलूस या सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी और ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर भी रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थान, सड़क या गली में पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी।

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आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के तहत दंडनीय अपराध होगा। जिला प्रशासन ने आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए हैं।

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