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भदोही

भदोही में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू, त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए सख्त आदेश जारी

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आगामी त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनज़र लागू की गई व्यवस्था

भदोही। जनपद में आगामी त्योहारों एवं महत्वपूर्ण परीक्षाओं के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट शैलेष कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है।

जिले में मोहर्रम (26 व 27 जून 2026), यू०पी०टीईटी परीक्षा (2, 3 व 4 जुलाई 2026), लव-कुश जन्मदिवस, सीतामढ़ी मेला (23 जुलाई 2026), श्रावण मास (30 जुलाई से 30 अगस्त 2026), स्वतंत्रता दिवस, ईद-ए-मिलाद/बारावफात और रक्षाबंधन (28 अगस्त 2026) जैसे अवसरों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश लागू किया गया है।

हथियार और आपत्तिजनक सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध

आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति ईंट-पत्थर, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, तलवार, भाला, लाठी-डंडा या अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा और न ही उनका प्रदर्शन या संग्रहण करेगा। हालांकि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस एवं मजिस्ट्रेट तथा सिख व गोरखा समुदाय के धार्मिक परंपरागत हथियारों पर लागू नहीं होगा।

बिना अनुमति जुलूस और ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध

कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने वाले भाषण, नारे या अफवाह नहीं फैलाएगा। साथ ही किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।

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सार्वजनिक स्थानों पर पाँच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर भी रोक रहेगी।

23 जून से 30 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा आदेश

आदेश में कोविड-19 गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश जनहित में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और 30 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा, जब तक इसे पहले वापस न लिया जाए।

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