वाराणसी
जाली आयुष्मान कार्ड मामले में आरोपी को मिली जमानत
वाराणसी। कूटरचित आयुष्मान कार्ड बनवाने के मामले में आरोपी शाहनवाज खान को अदालत से राहत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पूनम पाठक की अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। न्यायालय ने आदेश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में आरोपी को 50 हजार रुपये के बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाए।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, बादशाहबाग कॉलोनी, मलदहिया स्थित नसेवन मेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अस्पताल के जनरल मैनेजर रत्नेश कुमार राय ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर मामला उठाया था। आरोप लगाया गया कि शाहनवाज खान, जो सेवन मेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (दिल्ली आधारित) में बिलिंग एक्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत था, उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अस्पताल में तैनाती के दौरान मरीजों से आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर धोखाधड़ी की।
यह भी आरोप है कि आरोपी ने कूटरचित और जाली कार्ड तैयार कराकर कंपनी को अनुचित हानि पहुंचाने और अवैध लाभ अर्जित करने की मंशा से मरीजों से धनराशि वसूली। मामले में अदालत के निर्देश पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।
