भदोही
गांजा तस्करी से जुड़े गैंग लीडर समेत चार पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा
औराई पुलिस ने संगठित गिरोह के खिलाफ की कार्रवाई
भदोही/औराई। अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत औराई पुलिस ने कथित संगठित आपराधिक गिरोह के गैंग लीडर समेत चार आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, गिरोह चोरी और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी गतिविधियों में संलिप्त था।
गैंग लीडर समेत चार आरोपित
पुलिस के अनुसार, गैंग लीडर आमिर पुत्र रियाज निवासी बुढ़वा, थाना घूरपुर, प्रयागराज तथा सक्रिय सदस्य कलीम साह, साहिल और विनोद कुशवाहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके विरुद्ध थाना औराई में मुकदमा संख्या 0419/2026, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
20.730 किलो गांजा बरामद होने का उल्लेख
पुलिस के अनुसार, पूर्व में थाना औराई में दर्ज मुकदमा संख्या 194/2026 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत 20.730 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था। इसके अलावा मुकदमा संख्या 189/2026 में बीएनएस की धाराओं के तहत चोरी से संबंधित मामला दर्ज है।
आरोपितों पर पहले से मुकदमे दर्ज
पुलिस के अनुसार, गैंग लीडर आमिर के खिलाफ विभिन्न जनपदों में चोरी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट से संबंधित पांच मुकदमे दर्ज हैं। कलीम साह के खिलाफ प्रयागराज के विभिन्न थानों में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े छह मुकदमे बताए गए हैं। साहिल और विनोद कुशवाहा को गिरोह का सक्रिय सदस्य बताया गया है।
संगठित अपराध पर कार्रवाई जारी
पुलिस का कहना है कि गिरोह द्वारा आपराधिक गतिविधियों से आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित किया जाता था। औराई पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
