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ज्ञानवापी मामला – सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं, अगली तारीख के साथ ही सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश

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ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यासजी के तहखाने में हिंदू पक्ष को मिले पूजा के अधिकार के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 6 फरवरी को निर्धारित है।

दरअसल पूरा मामला वाराणसी जिला जज द्वारा ज्ञानवापी तहखाने में हिंदू पक्ष को मिले पूजा के अधिकार को लेकर है। इस फैसले के खिलाफ अंजुमने इंतजामियां कमेटी ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल करते हुए जिला जज के 31 जनवरी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। फिलहाल मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने महाधिवक्ता को निर्देश दिया है कि जिलाधिकारी वाराणसी व्यास तहखाने की सुरक्षा करें और कोई चूक न हो। मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी।

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