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वाराणसी

Gyanvapi Case : अखिलेश-ओवैसी हेट स्पीच मामले में अब 7 जुलाई को होगी सुनवाई, कोर्ट पहुंचे अखिलेश के अधिवक्ता अनुज यादव

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वाराणसी : ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दिए गए हेट स्पीच मामले में सुनवाई अब 7 जुलाई को होगी। शनिवार को अपर जिला जज नवम विनोद कुमार सिंह ने इस मामले में अगली तारीख दे दी। शनिवार को कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अधिवक्ता अनुज यादव ने कोर्ट में अपना वकालतनामा दाखिल किया।

अपर जिला जज नवम विनोद कुमार सिंह ने की सुनवाई

अखिलेश-ओवैसी हेट स्पीच और अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा कथित शिवलिंग के स्थान पर गन्दगी फैलाने की निगरानी याचिका पर अपर जिला जज नवम विनोद कुमार सिंह की अदालत में शनिवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई में कोर्ट में अखिलेश यादव के अधिवक्ता अनुज यादव, लखनऊ खंडपीठ के अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी व अन्य की तरफ से श्रीनाथ त्रिपाठी ने वकालतनामा दाखिल किया। । सभी ने आपत्ति के लिए निगरानी याचिका की प्रति की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने 7 जुलाई अगली तारीख दे दी है।

हिन्दू भावनाओं के आहत होने का है मामला
इस सम्बन्ध में याचिकाकर्ता वकील हरिशंकर पांडेय ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर आराध्य देवता शिव का है। जब उसमे कथित शिवलिंग मिला तो असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव ने और कई अन्य नेताओं ने गलत बयानबाजी की थी। इससे हिन्दुओं की भावनाएं आहत हुई थीं। इसके अलावा शिवलिंग एक पास मुस्लिम बंधू वजू कर गन्दगी फैलाते आ रहे हैं वर्षो से इसलिए कमेटी के पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए।

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