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वाराणसी

दुष्कर्म के आरोपी मुकेश राजभर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी

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वाराणसी। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम, गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन व अपर पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन के पर्यवेक्षण में मानिटरिंग सेल व थाना जन्सा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना जन्सा में पंजीकृत मु0अ0सं 0088/2014 धारा 354(ख)/504/506/376 भा0द0वि0 व ¾ पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्तगण मुकेश राजभर पुत्र विजयी राजभर निवासी गंगापुर, थाना रोहनियाँ, जनपद वाराणसी कमिश्नरेट को मा0 विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट वाराणसी द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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