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वाराणसी

VDA उपाध्यक्ष द्वारा लाॅन संचालकों को विधिक स्वीकृतियाँ प्राप्त कर संचालन करने हेतु दिये गये निर्देश

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वाराणसी: वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित लाॅन संचालकों के प्रतिनिधियों के अनुरोध पर उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में वाराणसी विकास प्राधिकरण के सभागार में बैठक की गयी। लाॅन संचालकों के प्रतिनिधियों द्वारा मांग की गयी कि समस्त लाॅन को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधत-2018) की धाराओं से अवमुक्त कर दिया जाय। परन्तु लाॅन संचालकों के प्रतिनिधियों की यह मांग शासन द्वारा नियत प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण वी0डी0ए0 उपाध्यक्ष द्वारा अस्वीकार कर दी गयी एवं बैठक के दौरान ही उन्हे अवगत करा दिया गया कि उनकी मांग वैध नहीं है एवं लाॅन पर भी शासन द्वारा नियत भवन उपविधि के प्रावधान लागू होते है। लाॅन संचालकों को यह भी अवगत कराया गया कि 01 सप्ताह में लाॅन संचालक अपने लाॅन का मानचित्र दाखिल करें, वी0डी0ए0 द्वारा दाखिल मानचित्र का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण किया जायेगा। उक्त बैठक में लाॅन संचालकों एवं उनके पदाधिकारियों को लाॅन एवं गेस्ट हाउस के सन्दर्भ में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधत-2018) के सुसंगत प्रावधानों से अवगत कराया गया। लाॅन संचालकों को अवगत कराया गया कि भूमि एवं भवन निर्माण की कुल कास्ट का लगभग 2 से 3 प्रतिशत ही मानचित्र स्वीकृति हेतु शुल्क आयेगा अतः नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराकर ही लाॅन संचालन का कार्य करें।

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वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा वाराणसी शहर के जनमानस से अपील है कि किसी भी विधिक बाधा से बचने हेतु ऐसे लाॅन में ही मांगलिक एवं वैवाहिक कार्यक्रम हेतु बुकिंग करें, जिसके परिसर का विकास एवं निर्माण कार्य वैध रूप से मानचित्र स्वीकृत कराते हुए किया गया हो।

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