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वाराणसी

छात्रसंघ अध्यक्ष प्रत्याशी समेत आठ दोषमुक्त

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वाराणसी। घर में घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ करने के मामले में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रसंघ अध्यक्ष प्रत्याशी समेत आठ आरोपितों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी। अपर सिविल जज (जू.डि.)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट (षष्ठम) गौरव सिंह की अदालत ने साक्ष्य के आभाव में संदेह का लाभ देते हुए छात्रसंघ अध्यक्ष प्रत्याशी अखिलेश यादव, उसके भाई अखिल यादव, चंद्रजीत उर्फ बाबू, रमेश यादव, विकास उपाध्याय, दीपू पाण्डेय, नितीश यादव व प्रदीप पाठक को दोषमुक्त कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, अजय पाल व सौरभ यादव ने पक्ष रखा।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार डाफी लंका निवासी मंगलानंद यादव ने लंका थाने में तहरीर दी थी आरोप था कि आरोपित अखिलेश यादव उसके घर पर आकर उसके पुत्र को पीटने लगा। इस दौरान वादी व उसके परिजनों के विरोध पर उस समय तो वह चला गया, लेकिन 23 अक्टूबर 2022 को शाम 5 बजे के आसपास पर पुन: अखिलेश यादव अपने भाई अखिल यादव, चंद्रजीत उर्फ बाबू. रमेश यादव, विकास उपाध्याय, दीपू पाण्डेय, नितीश यादव, प्रदीप पाठक एवं 10-15 अज्ञात लोगों के साथ स्कार्पियों व मोटर साइकिल से उसके घर पर चढ़ आये। इस दौरान घर का मुख्य गेट खोलकर वह लोग जर में घुस गये और हाकी, लाठी, डंडा व रॉड से घर के सभी सदस्यों को मारने-पीटने लगे। इतना ही नहीं उनलोगों ने घर में रखे सामानों को भी तोड़ने फोड़ने के साथ ट्रैक्टर व मोटर साइकिल को कूंच दिया और उसे जलाने का प्रयास किया। इस दौरान उनलोगों ने वादी के पत्नी के गले की सोने की चेन भी नोंच लिया। इस बीच सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने चार लोगों को पकड़ लिया, जबकि अन्य आरोपित मौके से दीवार फांदकर भाग निकले। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजन कथानक युक्तियुक्त संदेह से परे सावित करने में पूर्णतया विफल रहा है। ऐसे में सभी आरोपितों को साक्ष्य के आभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

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