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वाराणसी

अवधेश राय हत्याकांड मूल केस डायरी की जगह छाया प्रति केस डायरी से ही होगी सुनवाई

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रिपोर्ट प्रदीप कुमार

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वाराणसी। लगभग 31 साल पूर्व हुए चर्चित अवधेश राय हत्याकांड मुकदमे में मुख्तार अंसारी की मश्किलें बढ़ गयी है। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) की अदालत ने इस मामले में इलाहाबाद में विचाराधीन सरकार बनाम राकेश न्यायिक व अन्य के मुकदमे से मूल केस डायरी की जगह लायी गई केस डायरी की छायाप्रति को मूल केस डायरी की जगह पत्रावली में संलग्न करने का आदेश दिया है।
बता दें कि तीन अगस्त 1991 को लहुराबीर क्षेत्र में स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। अजय राय ने मुख्तार अंसारी,पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अदालत में विचाराधीन इस मुकदमे में पत्रावली में केस डायरी नहीं होने के चलते अभियोजन की ओर से इलाहाबाद न्यायालय में विचाराधीन सरकार बनाम राकेश न्यायिक व अन्य के मुकदमे से केस डायरी मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र देकर अदालत से अनुरोध किया गया। जिस पर अदालत ने अभियोजन के नोडल अधिकारी को इलाहाबाद से मूल केस डायरी से सत्य प्रतिलिपी लाकर अदालत में दाखिल करने का आदेश दिया था। इस आदेश के अनुपालन में जब चेतगंज थाना प्रभारी इलाहाबाद न्यायालय में केस डायरी की सत्य प्रतिलिपी लेने पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि उक्त पत्रावली में भी फोटो स्टेट केस डायरी लगी है। जिस पर उन्होंने उसी से फोटो स्टेट केस डायरी की फोटो स्टेट कराकर उसे यहां की कोर्ट में लाकर दाखिल करते हुए न्यायालय को यह जानकारी दी गयी थी।
अदालत में फोटो स्टेट केस डायरी दाखिल किए जाने पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने आपत्ति करते हुए मूल केस डायरी नही मिलने तक सुनवाई नही किये जाने की अदालत से अपील की। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ज्योतिशंकर उपाध्याय एवं वादी के अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह ने फोटो स्टेट केस डायरी के आधार पर ही सुनवाई जारी रखने की अदालत से अपील की। अदालत ने दोनों पक्षो की दलील सुनने के बाद फोटोस्टेट केस डायरी पत्रावली में संलग्न कर मुकदमे की सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया। साथ ही इस मामले में बतौर गवाह विजय कुमार पांडेय को साक्ष्य हेतु सम्मन जारी करते हुए चेतगंज थाना प्रभारी को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था में 6 जुलाई को अदालत में उपस्थित कराने का आदेश दिया है। अदालत ने इस आदेश की एक प्रति डीएम व पुलिस कमिश्नर वाराणसी को भी भेजने के साथ बांदा कारागार अधीक्षक को निर्देश दिया है वह नियत तिथि को आरोपित मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी सुनिश्चित कराएं।

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