बलिया
30 नवंबर तक विनियमन शुल्क जमा करें ईंट-भट्ठा संचालक, वरना होगी कार्रवाई
एडीएम अनिल कुमार ने दी चेतावनी, बिना शुल्क खनन-पथाई करने पर लगेगा जुर्माना और ब्याज
बलिया। जनपद के ईंट-भट्ठा स्वामियों और संचालकों को सत्र 2026-27 का विनियमन शुल्क एकमुश्त जमा करने का निर्देश दिया गया है। अपर जिलाधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी खनिज अनिल कुमार ने बताया कि नया भट्ठा सत्र अक्टूबर से शुरू हो चुका है। शासन के निर्देशों के अनुसार विनियमन शुल्क जमा किए बिना साधारण या जिग-जैग ईंट-भट्ठों में खनन और पथाई का कार्य नहीं किया जा सकता।
30 नवंबर तक जमा करना होगा शुल्क
प्रशासन के अनुसार 30 नवंबर 2026 तक विनियमन शुल्क जमा करने पर बकाया राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। निर्धारित तिथि के बाद बकाया शुल्क पर नियमानुसार ब्याज देय होगा।
पुराने बकाये पर भी सख्ती
एडीएम ने चेतावनी दी कि समयसीमा के भीतर पुराने बकाये और वर्तमान वित्तीय वर्ष का शुल्क जमा नहीं करने वाले भट्ठा संचालकों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संचालकों से निर्धारित समय से पहले शुल्क जमा कर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।
