गोरखपुर
गगहा हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद
2.11 लाख रुपये जुर्माना
ऑपरेशन कनविक्शन के तहत प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने सुनाया फैसला
गोरखपुर। वर्ष 2021 में थाना गगहा क्षेत्र में दर्ज हत्या के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश-02, जनपद गोरखपुर के न्यायालय ने दोनों दोषियों पर कुल 2 लाख 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत की गई प्रभावी पैरवी के बाद आया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना गगहा में दर्ज मु0अ0सं0 324/2021 में धारा 302, 323, 504, 452 और 394 भादवि के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए और प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया।
इन अभियुक्तों को मिली सजा
दोषी पाए गए अभियुक्तों में—
- हरीश पुत्र इन्द्रपाल, निवासी हासिमपुर, थाना देवबंद, जनपद सहारनपुर (हाल मुकाम सुभाष प्रजापति, जगदीशपुर भलुआन, थाना गगहा, गोरखपुर)
- राजन तिवारी पुत्र रामआशीष तिवारी, निवासी टाड़ा, थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर
शामिल हैं।
न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया।
पैरवी से मिली सफलता
पुलिस के अनुसार गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मुकदमों की लगातार निगरानी की जा रही है। इस मामले में थाना गगहा के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।
अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी श्री रामप्रकाश सिंह ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि गंभीर अपराधों में अपराधियों को न्यायालय से सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की प्रक्रिया आगे भी लगातार जारी रहेगी।
