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आजमगढ़

फरार दो अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर उद्घोषणा की कार्रवाई

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धारा 84 बीएनएसएस के तहत बिलरियागंज पुलिस ने घर पहुंचकर चस्पा की नोटिस, परिजनों को दी जानकारी

आजमगढ़। थाना बिलरियागंज पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे दो अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा (मुनादी) की कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के घर पहुंचकर न्यायालय के आदेशों की जानकारी परिजनों को दी और नियमानुसार आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

गिरफ्तारी वारंट के बावजूद नहीं हुए न्यायालय में पेश

पुलिस के अनुसार थाना बिलरियागंज में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 373/2024 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 317(2), 111, 317(4) एवं 303(2) के तहत अभियुक्त मैनुद्दीन उर्फ बाबू पुत्र जब्बार, निवासी ग्राम नथूपुर, थाना जीयनपुर तथा इमरान पुत्र इस्लाम, निवासी ग्राम शाहपुर नेवादा, थाना जीयनपुर के खिलाफ मामला दर्ज है।

दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा 2 जनवरी 2025 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, लेकिन लगातार फरार रहने और न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण 27 फरवरी 2025 को धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा का आदेश जारी किया गया।

पुलिस ने घर पहुंचकर की उद्घोषणा

माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना बिलरियागंज के उपनिरीक्षक रतन सिंह पटेल ने पुलिस टीम के साथ अभियुक्तों के निवास स्थान पर पहुंचकर उद्घोषणा की कार्रवाई कराई। इस दौरान परिजनों को न्यायालय के आदेशों से अवगत कराया गया और अभियुक्तों के शीघ्र न्यायालय में उपस्थित होने की जानकारी दी गई।

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अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी

पुलिस ने बताया कि दोनों अभियुक्त अभी भी फरार हैं। उनके विरुद्ध न्यायालय के निर्देशानुसार आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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