गाजीपुर
खोरनपुर में चला प्रशासन का बुलडोजर, ग्राम सभा की भूमि से हटाया अतिक्रमण
भांवरकोल (गाजीपुर) जयदेश। स्थानीय विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुरनी के खोरनपुर में सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार न्यायिक मुहम्मदाबाद अमित कुमार सिंह द्वारा पिछले दिनों अवैध अतिक्रमण हटाने के विभिन्न आदेशों के परिपालन में तहसीलदार महेंद्र बहादुर, राजस्व निरीक्षक नरेन्द्र श्रीवास्तव और स्थानीय थाना के एसआई मोरध्वज दूबे की निगरानी में अधिक दिनों से अवैध कब्जेदारों शिवपूजन पुत्र रामबृक्ष, बब्बन यादव पुत्र रामजनम और नागेश्वर सिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह को स्थानीय लेखपाल पुनीत राय एवं उनके सहयोगियों द्वारा पैमाइश करके उनके द्वारा बनाए गए अवैध मकानों को जेसीबी द्वारा तोड़कर हटवाया गया, जिससे आसपास के अवैध कब्जा करने वालों में खलबली और डर का माहौल बन गया है।
बताते चलें कि खोरनपुर मौजे में शिवपूजन अराजी नंबर 50 खलिहान की भूमि के 0.020 हेक्टेयर, बब्बन यादव अराजी नंबर 49 सार्वजनिक खाद के गड्ढे की भूमि के 0.025 हेक्टेयर पर करकट वगैरह रखकर कब्जा कर रखे थे और इसी तरह मौजा खोरनपुर के अराजी नंबर 50, जो कि अभिलेख में खलिहान दर्ज है, के 0.051 हेक्टेयर भूमि में पक्की कोठी आदि बना लिया था, को जेसीबी से ढहा दिया गया है और इस प्रकार ग्राम सभा की संपत्ति को मुक्त कराकर उसके हवाले कर दिया गया।
इसी के साथ ही कब्जेदारों शिवपूजन और बब्बन यादव को न्यूनतम 2100 रुपये और वहीं नागेश्वर सिंह को न्यूनतम 4100 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में ग्राम सभा के फंड में अदा करने का आदेश भी दिया गया। इसके साथ ही सख्त आदेश दिया गया कि क्षतिपूर्ति राशि को अविलंब ग्राम सभा को अदा करें।
बताया जाता है कि काफी दिनों से इन अवैध कब्जेदारों को अपने द्वारा किए गए कब्जे को हटाने का आदेश न्यायालय ने दिया था, लेकिन इन लोगों ने इसका पालन नहीं किया, जिसका परिणाम आज जेसीबी ढहाने के रूप में मिला। वैसे आज प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम से न्यायप्रिय लोगों में खुशी देखी जा रही है।
इस संबंध में तहसीलदार मुहम्मदाबाद ने कहा कि किसी द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है और जो करेगा, प्रशासन को सख्त कदम उठाने में देरी नहीं होगी। सरकार का सख्त आदेश है कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
